मुंबई में धारा 144 का ऐलान, 4 दिसंबर से एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते 5 से अधिक लोग

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नए साल और क्रिसमस के मौके पर मुंबई में शांति सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को 2 जनवरी तक शहर में धारा 144 लागू करने की घोषणा की है. मुंबई पुलिस के मुताबिक, 2 जनवरी तक शहर में किसी भी तरह के जमावड़े, जुलूस, प्रदर्शन, लाउडस्पीकर बजाने आदि पर प्रतिबंध रहेगा ।

न्यूज जंगल डेस्क :- महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में अचानक धारा 144 लागू करने का ऐलान कर दिया गया है और शहर में शांति सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए मुंबई पुलिस ने चार दिसंबर से 2 जनवरी तक शहर में धारा 144 लागू कर दिया है और इस दौरान पांच या इससे अधिक लोगों के एक साथ एक जगह इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दिया गया है ।

मुंबई पुलिस द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, चार दिसंबर 2022 से 2 जनवरी 2023 तक शहर में हथियारों, फायर आर्म्स, तलवारों और अन्य हथियारों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है । और इतना ही नहीं, इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर नारेबाजी, प्रदर्शन और गानों के प्रदर्शन पर भी रोक लगाई गई है ।

तो चलिए जानते हैं 2 जनवरी तक मुंबई में क्या-क्या बैन रहेगा.

लाउडस्पीकर, वाद्य यंत्र और बैंड बजाने और पटाखे फोड़ने पर रोक.

-सभी प्रकार के विवाह समारोहों, अंतिम संस्कार सभाओं, कब्रिस्तानों के रास्ते पर जुलूस, कंपनियों, क्लब, सहकारी समितियां और अन्य संघों की बड़े पैमानों पर बैठकों पर रोक लगी है ।

सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्य करने वाले सरकारी कार्यालयों, अदालतों और स्थानीय निकायों के आसपास 5 या अधिक लोगों के जमावड़े पर रोक लगी है ।

-क्लबों, थिएटरों या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के आसपास या किसी भी स्थान पर बड़े पैमाने पर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक. नाटकों या कार्यक्रमों, कृत्यों को देखने के उद्देश्य से इकट्ठा होने पर भी रोक तगी है ।

-अदालतों और सरकारी कार्यालयों के आसपास और सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्य करने वाले स्थानीय निकायों के आसपास लोगों के जमावड़े पर भी रोक लगा दी गई है ।

-शैक्षणिक गतिविधियों के लिए स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में बैठक पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है ।

-कारखानों के सामान्य व्यवसाय के लिए बैठक पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है ।

-दुकानों व प्रतिष्ठानों या व्यवसाय से जुड़ी बैठकों और सभाओं व जुलूसों के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध

मुंबई पुलिस की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी ।

क्या है धारा 144
दरअसल, सेक्शन 144 यानी धारा 144 को संवैधानिक भाषा में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी धारा 144 कहा जाता है और इस धारा की रूप रेखा राज रत्न ईएफ देबु ने तैयार करी थी । जो पहली बार साल 1861 में बड़ौदा स्टेट में लागू करी गई है । सुरक्षा संबंधी खतरे या दंगे की आंशका होने पर क्षेत्र में शांति कायम करने के लिए इस धारा का इस्तेमाल होता है और इसके लगने के बाद 5 या उससे ज्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं इसको लागू करने के लिए जिलाधिकारी को एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है और धारा 144 और कर्फ्यू में बड़ा अंतर होता है । कर्फ्यू के दौरान लोगों को अपने घरों में रहने का निर्देश होता है और जहां मार्केट, स्कूल और कॉलेज आदि बंद रहते हैं । लेकिन धारा 144 के दौरान सभी कुछ खुला रहता है । बस केवल भीड़भाड़ करने की इजाजत नहीं होती है ।

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