1 अक्टूबर से लागू होगी सख्ती, बिना PUC वाहन चलाने पर 10 हजार तक चालान


 Delhi PUC Rule 2026: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए वाहनों के प्रदूषण प्रमाणपत्र यानी PUC (Pollution Under Control) को लेकर सख्ती बढ़ाई जा रही है। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर 2026 से बिना वैध PUC वाले वाहनों के खिलाफ विशेष जांच अभियान शुरू किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों पर कानून के तहत चालान और जुर्माने की कार्रवाई होगी।

PUC प्रमाणपत्र यह बताता है कि वाहन से निकलने वाला धुआं और प्रदूषक निर्धारित उत्सर्जन सीमा के भीतर हैं। मोटर वाहन नियमों के अनुसार, वाहन के पहले रजिस्ट्रेशन के एक साल बाद उसके पास वैध PUC प्रमाणपत्र होना जरूरी है। इसके बाद इसे निर्धारित अवधि के अनुसार रिन्यू कराना पड़ता है।

बिना PUC पकड़े जाने पर कितना जुर्माना?

दिल्ली में वैध PUC के बिना वाहन चलाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई के अलावा अन्य दंडात्मक प्रावधान भी लागू हो सकते हैं। पहले भी दिल्ली में PUC उल्लंघन के मामलों में 10 हजार रुपये का चालान किया जाता रहा है।

1 अक्टूबर से विशेष जांच अभियान

दिल्ली सरकार के मुताबिक, 1 अक्टूबर से वाहनों के PUC प्रमाणपत्र की जांच के लिए विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही प्रदूषण जांच केंद्रों की निगरानी और उनकी कार्यप्रणाली को तकनीक के जरिए बेहतर बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण करना और वाहन मालिकों को उत्सर्जन मानकों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

सर्दियों से पहले प्रदूषण नियंत्रण की तैयारी

दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण का स्तर बढ़ने की समस्या को देखते हुए सरकार कई उपायों पर काम कर रही है। इनमें ‘नो PUCC, नो फ्यूल’ व्यवस्था को सख्ती से लागू करना भी शामिल है। इसके तहत वैध PUC प्रमाणपत्र नहीं होने पर वाहन को ईंधन देने से रोकने की व्यवस्था की जा रही है।

वाहन मालिक अभी करा लें PUC चेक

अगर आप दिल्ली में कार, बाइक या कोई अन्य वाहन चलाते हैं, तो यह जरूर जांच लें कि आपके वाहन का PUC प्रमाणपत्र वैध है या नहीं। अगर इसकी अवधि खत्म हो चुकी है, तो अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र से समय रहते नया प्रमाणपत्र बनवा लेना बेहतर होगा। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले अभियान के दौरान बिना वैध PUC के सड़क पर पकड़े जाने पर जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है।

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