Women Wrestlers Harassment: महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह बरी, बोले- आज खुशी का दिन है


 महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर को इस मामले में बरी कर दिया। अदालत के फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि "आज खुशी का दिन है।"

यह मामला देशभर में काफी चर्चा का विषय रहा था। कई महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने जांच कर अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों पर विचार किया।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और मामले के तथ्यों का परीक्षण करने के बाद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को आरोपों से बरी कर दिया। फैसले के बाद अदालत परिसर के बाहर मीडिया से बातचीत में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यह उनके लिए खुशी का दिन है और उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था।

यह मामला लंबे समय तक राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहा। आरोपों के बाद देश के कई नामी पहलवानों ने विरोध प्रदर्शन किया था और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई थी। वहीं, बृजभूषण शरण सिंह लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते रहे।

अदालत के इस फैसले के बाद अब इस बहुचर्चित मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी पड़ाव पूरा हो गया है। हालांकि, यदि शिकायतकर्ता पक्ष चाहे तो कानून के तहत उच्च अदालत में इस फैसले को चुनौती देने का विकल्प उपलब्ध है।

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