Delhi EV Policy: सीएम रेखा ने लॉन्च किया EV सब्सिडी पोर्टल, 30 दिन में करें आवेदन, 60 दिन में मिलेगी सब्सिडी


 दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए नया EV सब्सिडी पोर्टल लॉन्च कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पोर्टल की शुरुआत करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य सब्सिडी की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और तेज बनाना है। अब पात्र वाहन खरीदारों को आवेदन के बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए 60 दिनों के भीतर सब्सिडी उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।

नई व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) जारी होने के 30 दिनों के भीतर पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद सरकार अधिकतम 60 दिनों के भीतर सब्सिडी जारी करेगी। इसके लिए केवल वही वाहन पात्र होंगे, जिन्हें सरकार की मॉडल अप्रूवल कमेटी से मंजूरी मिली होगी।

नई EV नीति के तहत पहले वर्ष में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 10,000 रुपये प्रति kWh की दर से अधिकतम 30,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। इलेक्ट्रिक ऑटो (ई-थ्री व्हीलर) खरीदने वालों को 50,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं, N1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों (ई-ट्रक) पर 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। हालांकि, इलेक्ट्रिक कारों पर खरीद सब्सिडी नहीं मिलेगी, लेकिन उन्हें रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट मिलती रहेगी।

सरकार का कहना है कि नई नीति का उद्देश्य दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाना, प्रदूषण कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही राजधानी में वर्ष 2030 तक हजारों नए EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे और चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम भी लागू किया जाएगा।

अगर आपने नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा है, तो समय सीमा का विशेष ध्यान रखें। RC जारी होने के 30 दिनों के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है, तभी आप सरकार की इस सब्सिडी योजना का लाभ उठा सकेंगे। नई ऑनलाइन व्यवस्था से आवेदन, ट्रैकिंग और भुगतान की पूरी प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक आसान और पारदर्शी होने की उम्मीद है।

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