Telegram Ban: नीट परीक्षा की सुरक्षा पर हाईकोर्ट सख्त, टेलीग्राम पर अस्थायी बैन बरकरार


 नीट (UG) 2026 की दोबारा परीक्षा से पहले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम की याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि परीक्षा की निष्पक्षता, गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के पास आवश्यक प्रतिबंधात्मक कदम उठाने का पूरा अधिकार है। अदालत ने माना कि राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता या प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं को रोकना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि नीट (UG) 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम के कुछ चैनलों और समूहों के माध्यम से परीक्षा संबंधी गोपनीय जानकारी के प्रसार की आशंका जताई गई थी। इसी खतरे को देखते हुए प्लेटफॉर्म पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया, ताकि परीक्षा प्रक्रिया को किसी भी प्रकार के दुरुपयोग से बचाया जा सके।

टेलीग्राम की ओर से दलील दी गई कि यह प्रतिबंध लाखों वैध उपयोगकर्ताओं को प्रभावित कर रहा है और यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच के अधिकार पर असर डालता है। हालांकि, अदालत ने कहा कि जब सार्वजनिक हित और परीक्षा की विश्वसनीयता का सवाल हो, तब सरकार सीमित अवधि के लिए ऐसे कदम उठा सकती है, बशर्ते उनका उद्देश्य सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करना हो।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि परीक्षा प्रणाली में छात्रों और अभिभावकों का विश्वास बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग की आशंका हो और उससे परीक्षा की गोपनीयता प्रभावित हो सकती हो, तो सरकार को निवारक कार्रवाई करने का अधिकार है। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे निर्णयों का मूल्यांकन व्यापक सार्वजनिक हित के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

इस फैसले के बाद फिलहाल टेलीग्राम पर लगाया गया अस्थायी प्रतिबंध जारी रहेगा। माना जा रहा है कि यह निर्णय नीट (UG) 2026 की पुनर्परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने की दिशा में सरकार के प्रयासों को मजबूती देगा। साथ ही, यह फैसला भविष्य में परीक्षा सुरक्षा से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल के रूप में भी देखा जा रहा है।

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