LPG से PNG तक: गैस सिलिंडर पर कितना टैक्स लेती है सरकार? समझें पूरा गणित


 देश में बढ़ती महंगाई के बीच रसोई गैस की कीमतें हमेशा चर्चा में रहती हैं। हाल ही में Chamber of Trade and Industry (सीटीआई) ने एलपीजी गैस सिलिंडर को टैक्स फ्री करने की मांग उठाई है और इसके लिए Narendra Modi को पत्र भी लिखा है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर एलपीजी (LPG) और पीएनजी (PNG) पर सरकार कितना टैक्स वसूलती है।

LPG गैस सिलिंडर पर कितना टैक्स?

घरेलू उपयोग वाले LPG सिलिंडर पर फिलहाल 5% जीएसटी (GST) लगाया जाता है। यानी जो सिलिंडर आप घर में इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत में 5% टैक्स शामिल होता है।
वहीं, कमर्शियल LPG सिलिंडर (जैसे होटल, रेस्टोरेंट आदि में इस्तेमाल होने वाले) पर 18% GST लगता है, जिससे उनकी कीमत ज्यादा होती है।

हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि केंद्र सरकार समय-समय पर सब्सिडी भी देती रही है, जिससे उपभोक्ताओं पर बोझ कुछ हद तक कम होता है।

PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) पर टैक्स

PNG यानी पाइप के जरिए मिलने वाली गैस पर भी टैक्स लागू होता है, लेकिन इसका ढांचा थोड़ा अलग है।
घरेलू PNG पर आमतौर पर 5% GST लगता है, जबकि कमर्शियल इस्तेमाल (जैसे इंडस्ट्री या बड़े प्रतिष्ठान) के लिए टैक्स की दर अधिक हो सकती है।

टैक्स फ्री की मांग क्यों?

Chamber of Trade and Industry का कहना है कि रसोई गैस आम आदमी की जरूरत है, इसलिए इसे टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि इससे महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी और मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी।

सरकार के लिए चुनौती

अगर LPG और PNG को पूरी तरह टैक्स फ्री किया जाता है, तो सरकार के राजस्व पर असर पड़ सकता है। GST से होने वाली आय सरकार के लिए एक बड़ा स्रोत है, ऐसे में पूरी तरह टैक्स हटाना आसान फैसला नहीं होता।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, अभी घरेलू LPG और PNG पर 5% GST लागू है, जबकि कमर्शियल उपयोग पर यह 18% तक पहुंच जाता है। टैक्स फ्री करने की मांग जरूर उठ रही है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला सरकार की आर्थिक नीतियों और राजस्व संतुलन को ध्यान में रखते हुए ही लिया जाएगा।

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