Presidential Reference Advisory: सुप्रीम कोर्ट के परामर्श पर बोले CM स्टालिन – राज्य के हक की लड़ाई जारी रहेगी जानिए पूरा मामला


 तमिलनाडु में पिछले आठ महीनों से चल रहा केंद्र–राज्य विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब तमिलनाडु सरकार ने आरोप लगाया कि राज्यपाल विधेयकों पर समय पर फैसला नहीं ले रहे, जिससे शासन और प्रशासन प्रभावित हो रहा है। इसी मुद्दे पर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और वहीं से मामला राष्ट्रपति तक गया। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए परामर्श पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

विवाद की पृष्ठभूमि

तमिलनाडु सरकार ने मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया कि राज्यपाल कई महत्वपूर्ण विधेयकों को अनावश्यक रूप से लंबित रख रहे हैं। सरकार का तर्क था कि संविधान राज्यपाल को बिलों पर फैसला लेने के लिए बाध्य करता है, लेकिन वे “अनिश्चित देरी” कर रहे हैं। यह विवाद तब और बढ़ गया जब कुछ विधेयक एक साल से भी अधिक समय तक लटके रहे।

राष्ट्रपति ने मांगा था सुप्रीम कोर्ट से परामर्श

विवाद की संवैधानिक प्रकृति को देखते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143 का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से 14 महत्वपूर्ण सवालों पर सलाह मांगी। इन सवालों में मुख्य रूप से ये बातें शामिल थीं:

  • क्या राज्यपाल अनिश्चित समय तक किसी विधेयक को रोक सकते हैं?

  • क्या राज्यपाल को “उचित समय” में निर्णय देना अनिवार्य है?

  • केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों का संतुलन किस रूप में होना चाहिए?

  • क्या राज्यपाल की भूमिका बाधक है या सहयोगात्मक?

सुप्रीम कोर्ट का परामर्श

सुप्रीम कोर्ट ने अपने विस्तृत परामर्श में साफ कहा कि—

  • राज्यपाल की भूमिका संवैधानिक और सहयोगात्मक है, बाधक नहीं।

  • वे किसी भी बिल को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रख सकते।

  • उन्हें “उचित समय” में निर्णय देना आवश्यक है ताकि शासन में रुकावट न आए।

  • राज्य सरकार द्वारा पारित विधेयकों को रोकना संविधान की मंशा के विपरीत है।

यह परामर्श तमिलनाडु सरकार के दावों को मजबूत करता है।

CM स्टालिन की प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट के इस परामर्श के बाद मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि यह राज्यों के अधिकारों को मजबूती देता है। उन्होंने स्पष्ट कहा—

  • “राज्यों के हक की लड़ाई जारी रहेगी।”

  • “संविधान में राज्यों को दिए गए अधिकारों की अवहेलना किसी भी रूप में स्वीकार नहीं।”

  • यह फैसला पूरे देश में सहकारी संघवाद को मजबूत करेगा।

मामले का राष्ट्रीय महत्व

यह मुद्दा सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। हाल के वर्षों में कई राज्यों—केरल, पंजाब, तेलंगाना—ने राज्यपालों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह परामर्श भविष्य में केंद्र–राज्य संबंधों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

निष्कर्ष

CM स्टालिन के बयान और सुप्रीम कोर्ट की सलाह से साफ है कि आने वाले समय में राज्यों के अधिकारों और संवैधानिक सीमाओं पर बहस और तेज होगी। यह फैसला भारत के संघीय ढांचे को संतुलित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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