भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। लेकिन शीर्ष अदालत ने इस पर स्पष्ट कहा कि ऐसे आयोजनों को रोकना अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
वकील ने की थी तत्काल सुनवाई की मांग
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से आग्रह किया कि अगर याचिका पर शुक्रवार तक सुनवाई नहीं होगी, तो मामला निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि मैच रविवार को होना है। इस पर कोर्ट ने तल्ख अंदाज में कहा—
"हम क्या कर सकते हैं? मैच होने दीजिए।"
कोर्ट का रुख
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिकेट मैच जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजन को रोकने का आदेश देना न तो व्यावहारिक है और न ही यह अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस तरह की याचिकाओं पर त्वरित सुनवाई की कोई ज़रूरत नहीं है।
क्या है मामला?
दरअसल, कुछ याचिकाकर्ताओं ने भारत-पाकिस्तान मैच का आयोजन रोकने की मांग की थी। उनका कहना था कि मौजूदा हालात में ऐसे मैचों से माहौल पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। हालांकि, अदालत ने यह तर्क मानने से इंकार कर दिया और कहा कि मैच को नियमानुसार होने दिया जाए।
इस तरह सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद अब भारत-पाकिस्तान का बहुप्रतीक्षित मैच तय समय पर ही खेला जाएगा।
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