नियमों की अनदेखी महंगी पड़ी: पॉलिसीबाजार पर IRDAI ने लगाया 5 करोड़ रुपये का जुर्माना


 बीमा वेब एग्रीगेटर पॉलिसीबाजार पर बीमा अधिनियम और IRDAI (इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर्स) विनियम, 2017 के उल्लंघन के चलते भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही, प्रीमियम की समय पर बीमा कंपनियों तक न पहुंचने पर 1 करोड़ रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है।

प्रोडक्ट प्रमोशन में पक्षपात

IRDAI के निरीक्षण में पाया गया कि 1 से 5 जून 2020 के दौरान वेबसाइट पर केवल 5 ULIP प्लान्स (बजाज आलियांज, एडलवाइस टोक्यो, HDFC, SBI लाइफ और ICICI) को प्रमोट किया गया, जबकि अन्य उपलब्ध योजनाओं को नजरअंदाज किया गया। इसे पक्षपातपूर्ण प्रमोशन माना गया।

प्रमुख नियमों का उल्लंघन

जुर्माना कंपनी के प्रबंधन, आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट्स, प्रीमियम रेमिटेंस और पॉलिसी टैगिंग से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर आधारित है।

नोटिस और शेयरों पर असर

IRDAI ने कंपनी को अक्टूबर 2024 में शोकॉज नोटिस भेजा था। जुर्माने की खबर का असर पीबी फिनटेक के शेयर पर भी पड़ा, जो BSE पर गिरकर 1736 रुपये तक पहुंचा, हालांकि बाद में 1754 रुपये तक रिकवर हुआ।

IRDAI की चेतावनी

संस्था ने कंपनी को भविष्य में सभी नियमों और निर्देशों के पालन की सख्त सलाह दी है।

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