GST 2.0: घर खरीदना होगा सस्ता


 सरकार जीएसटी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर और घर खरीदने वालों को सीधा फायदा मिलेगा। मौजूदा चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को घटाकर दो स्लैब—5% और 18%—में बांटने का प्रस्ताव है। लग्जरी और सिन गुड्स पर 40% जीएसटी लगाने की योजना है।

रियल एस्टेट सेक्टर को राहत

विशेषज्ञों के मुताबिक, जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद सीमेंट, स्टील, टाइल्स और पेंट जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स सस्ते हो जाएंगे। अभी सीमेंट पर 28% और स्टील, पेंट व टाइल्स पर 18–28% टैक्स लगता है। अगर इन्हें 18% स्लैब में डाला गया तो फ्लैट की कीमतें 150 रुपये प्रति स्क्वॉयर फीट तक घट सकती हैं। यानी 1,000 स्क्वॉयर फीट के फ्लैट पर खरीदारों को करीब 1.5 लाख रुपये की बचत होगी।

मौजूदा जीएसटी स्ट्रक्चर

  • 45 लाख से ऊपर के अंडर-कंस्ट्रक्शन फ्लैट पर 5% जीएसटी

  • 45 लाख तक की अफोर्डेबल हाउसिंग पर 1% जीएसटी

  • रेडी-टू-मूव फ्लैट पर कोई जीएसटी नहीं

  • सीमेंट पर 28%, स्टील पर 18%, पेंट पर 28% और टाइल्स पर 18%

मिडिल क्लास को बड़ा फायदा

आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) न मिलने से अभी फ्लैट महंगे हो जाते हैं। नए स्ट्रक्चर से मिडिल क्लास और अफोर्डेबल हाउसिंग खरीदारों को 1.5 से 7.5 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है।

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