सुप्रीम कोर्ट का फैसला: आवारा कुत्तों पर नई गाइडलाइन


 

नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़े जाएंगे कुत्ते

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद वहीं छोड़ा जाए, जहां से उन्हें उठाया गया था। हालांकि, रेबीज से संक्रमित, संक्रमण की आशंका वाले या आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा।

सड़कों पर खाना खिलाने पर रोक

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने कहा कि अब सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे विशेष भोजन क्षेत्र (फीडिंग जोन) बनाएं। इन क्षेत्रों के पास नोटिस बोर्ड लगाए जाएंगे, जिनमें साफ लिखा होगा कि कुत्तों को केवल वहीं खाना खिलाया जा सकता है।

पशु प्रेमियों के लिए गोद लेने का विकल्प

कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग चाहें, वे एमसीडी के सामने आवेदन कर कुत्तों को गोद ले सकते हैं। वहीं, यदि कोई व्यक्ति सड़कों पर कुत्तों को खिलाते या अधिकारियों को अपने कर्तव्य से रोकते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

पूरे देश पर लागू होगा आदेश

पीठ ने मामले का दायरा पूरे भारत में बढ़ा दिया और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया। अब इस विषय पर सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ही सुनी जाएंगी।

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