‘लैंड फॉर जॉब’ घोटाले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उन्होंने मुकदमे पर रोक और एफआईआर सहित चार्जशीट रद्द करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है, इसलिए पहले वहीं याचिका पर बहस करें।
गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 मई को मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, हालांकि एफआईआर रद्द करने की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट अपनी पिछली टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना मामले का जल्द निपटारा करे।
लालू यादव ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि एफआईआर 14 साल की देरी से दर्ज की गई, जबकि पहले इस मामले में प्रारंभिक जांच बंद की जा चुकी थी। उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 17A का हवाला देते हुए कहा कि बिना अनुमति केस दर्ज करना नियमों का उल्लंघन है।
हालांकि, सीबीआई की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह मामला धारा 17A के दायरे में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने लालू को निचली अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट जरूर दी है।
0 टिप्पणियाँ