ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 16 साल से कम उम्र के किशोरों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। नवंबर 2024 में संसद में पारित एक नए कानून के तहत अब किशोरों को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने की अनुमति नहीं होगी। यह कदम ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2021 में संशोधन के जरिए उठाया गया है।
क्यों लिया गया यह फैसला?
सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया किशोरों की मानसिक सेहत, व्यवहार और विकास पर नकारात्मक असर डाल रहा है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के अनुसार, बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
कैसे लागू होगा यह प्रतिबंध?
सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर्स की उम्र सत्यापित करने की जिम्मेदारी दी गई है। 16 साल से कम उम्र के किशोरों की पहचान कर उनके अकाउंट डिएक्टिवेट किए जाएंगे। यदि कंपनियां ऐसा करने में असफल होती हैं तो उन पर 5 करोड़ डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी मैसेजिंग व गेमिंग ऐप्स को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
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