घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी: अब पीएफ से निकाल सकेंगे 90% तक फंड


 सरकार ने EPFO नियमों में बड़ा बदलाव किया है जिससे घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत मिलेगी। अब ईपीएफओ सदस्य पीएफ खाता खुलने के 3 साल बाद घर की खरीद, निर्माण या ईएमआई के लिए 90% तक फंड निकाल सकते हैं।

पहले क्या था नियम?
इससे पहले पीएफ निकासी की अनुमति 5 साल बाद मिलती थी और वह भी सीमित शर्तों पर। पहले यह निकासी एम्प्लॉयर व कर्मचारी के 36 महीने के योगदान और उस पर अर्जित ब्याज में से जो भी कम हो, उसके आधार पर होती थी।

नए नियम का उद्देश्य
इस बदलाव का मकसद डाउन पेमेंट में होने वाली परेशानी को कम करना, डॉर्मेंट सेविंग्स को अनलॉक करना और घर खरीद को प्रोत्साहित करना है। हालांकि, यह सुविधा जीवन में केवल एक बार ही उपलब्ध होगी।

पीएफ निकासी से जुड़े अन्य बड़े बदलाव

  • जून 2025 से, आपात स्थिति में UPI या ATM के जरिए 1 लाख रुपये तक तुरंत निकासी संभव होगी।

  • ऑटो सेटलमेंट लिमिट अब 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई है।

  • क्लेम जांच अब 27 की जगह 18 बिंदुओं पर होगी और 3-4 दिनों में सेटलमेंट हो रहा है।

ये बदलाव कर्मचारियों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने में बड़ी मदद साबित होंगे।

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