केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत: बुजुर्ग माता-पिता की सेवा के लिए हर साल मिलेगी 30 दिन की छुट्टी

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए छुट्टियों से जुड़ा अहम फैसला लिया है। अब केंद्रीय कर्मी अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल या किसी भी व्यक्तिगत कारण से हर साल 30 दिन की अतिरिक्त छुट्टी ले सकेंगे। यह छुट्टी अन्य पात्र अवकाशों के अलावा दी जाएगी और इसे अर्जित अवकाश (Earned Leave) के रूप में शामिल किया गया है।

राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के तहत यह प्रावधान किया गया है। इसके तहत कर्मचारियों को हर साल 30 दिन की अर्जित छुट्टी, 20 दिन की आधे वेतन के साथ छुट्टी (Half Pay Leave), 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी (Casual Leave) और 2 दिन की प्रतिबंधित छुट्टी (Restricted Holiday) की सुविधा मिलती है।

यह कदम उन सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है जो अपने बुजुर्ग माता-पिता की सेवा के लिए अतिरिक्त समय चाहते हैं। यह नीति कर्मचारियों की पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझते हुए बनाई गई है, जिससे वे निजी जीवन और कार्य के बीच बेहतर संतुलन बना सकें।

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