30 सितंबर की समय सीमा के बाद भी 2000 रुपये के नोट वैध बने रहेंगे, लेकिन उन्हें लेनदेन में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 30 सितंबर की डेडलाइन के बाद नोटों को केवल आरबीआई से बदला जा सकता है। News jungal desk: 2,000 रुपये के नोटों को वापस लाने या बदलने …
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