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सुप्रीम कोर्ट : अग्निपथ योजना को हरी झंडी, दिल्ली HC के फैसले को चुनौती देने वाली 2याचिकाएं खारिज

केंद्र सरकार की सेनाओं में लागू करने के लिए बनाई गई महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना को आज सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना को जारी रखने के पक्ष में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई 2 याचिकाओं को आज रद्द कर दी गई।

News Jungal Desk : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र की अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) को बरकरार रखने वाले दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के फैसले को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना Agneepath Scheme को इस तरह अब सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. अग्निपथ योजना के आने से पहले एयरफोर्स में नियुक्ति के लिए इंतजार कर रहे उम्मीदवारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया । सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 17 अप्रैल को सुनवाई करेगा ।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़,जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि अग्निपथ योजना की शुरुआत से पहले सेनाओं के लिए रैलियों, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट जैसी भर्ती प्रक्रियाओं के जरिये चुने गए उम्मीदवारों के पास नियुक्ति का निहित अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ गोपाल कृष्ण और एडवोकेट एमएल शर्मा द्वारा दायर अलग-अलग याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘क्षमा करें, हम हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे. हाईकोर्ट ने सभी पहलुओं पर विचार किया था.’

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