


न्यूज़ जंगल डेस्क,कानपुर : आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उनके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हुआ था। अधिवक्ताओं के मुताबिक मामला जमानतीय है लिहाजा उन्हें जमानत भी मिल जाएगी।प्रियंका गांधी के रोड-शो के दौरान 2019 में श्री प्रकाश और उनके बेटे के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की FIR दर्ज की गई थी।
कांग्रेसी नेत व अधिवक्ता नरेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि कानपुर में प्रियंका गांधी के रोड-शो के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने पर 21 अप्रैल 2019 को कांग्रेस पार्टी से कानपुर के पूर्व सांसद व पूर्व कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के खिलाफ फीलखाना थाने में FIR दर्ज हुई थी।
मामले में जांच के बाद थाने से कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्हें कई बार तलब किया था, इसके बाद भी वह हाजिर नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश चंद्र त्रिपाठी न्यायालय में आत्मसमर्पण के लिए एप्लीकेशन दी है।
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान श्रीप्रकाश जायसवाल कानपुर लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव आयोग से मिली अनुमति के विपरीत उनके समर्थकों ने शहर भर में अनुमति से ज्यादा बैनर, पोस्टर और होर्डिंग लगायी थी। शहर के कई स्थानों पर एक ही जगह पर एक से अधिक बैनर लगाए गए थे। जिसके शिकायत चुनाव आयोग से की गई। चुनाव आयोग के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने श्रीप्रकाश के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की धारा 177एच और आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
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