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PF Account: खाताधारकों को PF पर इंटरेस्ट मिलने में क्यों हो रही देरी, जाने क्या हो सकते है इसके नुकसान….

सरकार ने वित्‍तवर्ष 2021-22 के लिए PF Account पर 8.10 % इंटरेस्ट देना तय किया है। तभी से देश के लगभग 7 करोड़ PF खता धारकों को अपने इंटरेस्ट का इंतजार है। वही चालू वित्‍तवर्ष की शुरुआत में ही इस पर फैसला होने के बाद भी…..

Business Desk: सरकार ने वित्‍तवर्ष 2021-22 के लिए PF Account पर 8.10 % इंटरेस्ट देना तय किया है। तभी से देश के लगभग 7 करोड़ PF खता धारकों को अपने इंटरेस्ट का इंतजार है। वही चालू वित्‍तवर्ष की शुरुआत में ही इस पर फैसला होने के बाद भी साल खत्‍म होने तक भी खातों में इंटरेस्ट का पैसा नहीं पहुंचा है। इस पर एक्‍सपर्ट से बात करने पर कई तथ्‍य सामने आए।

बता दे कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बलवंत जैन का कहना है कि होना तो यह चाहिए कि जैसे बैंक आपकी FD पर हर वित्‍तवर्ष के खत्म पर इंटरेस्ट का पैसा आपके अकाउंट में डाल देते हैं, उसी तरह PF खाते में भी इंटरेस्ट आ जाना चाहिए, लेकिन कई नियामकीय मंजूरियों और फंड जारी होने में देरी के कारण करोड़ों खाताधारकों को इसका इंतजार करना पड़ता है। EPFO ट्रस्‍ट की ओर से ब्‍याज दरें तय किए जाने के बाद इसकी सिफारिश वित्‍त मंत्रालय को भेजी जाती है और वहां से मंजूरी मिलने के बाद फंड जुटाने की कवायद शुरू होता है।

सरकार ने दिया था जल्‍द ब्‍याज आने का संकेत
पिछले महीने वित्‍त मंत्रलाय ने कहा था कि वित्‍तवर्ष 2022 के लिए PF के इंटरेस्ट का पैसा आने में देरी इसलिए हो रही है, क्‍योंकि अभी सॉफ्टवेयर अपडेट का काम चल रहा है। बजट में PF पर इंटरेस्ट को लेकर टैक्‍स के नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जिस वजह से सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ रहा है। उस समय सरकार ने यह भी कहा था कि जल्‍द ही खाताधारकों को PF Account में इंटरेस्ट का पैसा मिलने लगेगा। फिलहाल इंटरेस्ट का इंतजार जारी है।

नुकसान पर क्‍या बोली सरकार
इसके अलावा वित्‍त मंत्रालय ने यह भी कहा था कि PF Account में इंटरेस्ट का पैसा आने में देरी होने से ग्राहकों को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इस बारे में एक्‍सपर्ट की राय कुछ अलग ही है। उनका कहना है कि EPF Act 1952 के तहत खाताधारकों को PF का पैसा हर महीने के आखिर में मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है तो उन्‍हें कई तरह से नुकसान उठाना पड़ सकता है।

सेटलमेंट में होगा नुकसान
वही इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बलवंत जैन का कहना है कि वैसे तो PF के इंटरेस्ट पर कंपाउंडिंग का लाभ नहीं दिया जाता है। सरकार जब भी इसके इंटरेस्ट का भुगतान करती है तो उसकी गणना हर वित्‍तवर्ष में 1 अप्रैल से ही की जाती है। यानी सीधे तौर पर खाताधार को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर ब्‍याज आने से पहले ही किसी खाताधारक ने अपना सेटलमेंट करा लिया तो उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में सरकार उसे पुराने इंटरेस्ट पर ही सेटलमेंट करेगी, जबकि सेटलमेंट के बाद खाता बंद होने से उसे भविष्‍य में होने वाले इंटरेस्ट का नुकसान हो सकता है।

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