


न्यूज़ जंगल डेस्क,कानपुर : पुलिस कमिश्नर प्रणाली के सार्थक परिणामों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार दो और महानगरों में इसके विस्तार पर विचार कर रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के दो और बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने की घोषणा की जा सकती है। हालांकि इससे पूर्व लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर व वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट से अब तक की गईं व्यवस्थाओं और उनसे आए बदलावों को लेकर फीडबैक लिए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अगले चरण में आगरा, मेरठ, प्रयागराज और गाजियाबाद के नामों पर मंथन किया जा रहा है, जिनमें दो शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जा सकती है।उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 13 जनवरी, 2020 को लखनऊ व गौतमबुद्धनगर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की थी। वर्षों इंतजार के बाद पहली बार प्रदेश में यह व्यवस्था लागू की गई थी। तब पांच शहरों में इस व्यवस्था को लागू किए जाने का विचार चल रहा था, लेकिन केवल दो शहरों में ही यह प्रणाली लागू किए जाने का निर्णय हुआ था। लखनऊ और गौतमबुद्धनगर में इस प्रणाली के बेहतर परिणाम सामने आने के बाद शासन ने पंचायत चुनाव से पूर्व 25 मार्च, 2021 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और सूबे की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कानपुर नगर में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने का निर्णय किया था।सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद अब चार शहरों में यह प्रणाली लागू है। इस प्रणाली के तहत कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, महिला अपराध व यातायात प्रबंधन की समीक्षा के साथ ही नई व्यवस्था के मूल्यांकन की भी व्यवस्था की गई थी। लखनऊ और गौतमबुद्धनगर में इस प्रणाली को लागू किए जाने के छह माह समीक्षा भी की गई थी। लूट, हत्या, डकैती व अन्य तरह के अपराधों में गिरावट के आंकड़े उत्साहित करने वाले थे। एक वर्ष पूरे होने के बाद भी दोनों ही शहरों में पूर्व के वर्षों की तुलना में प्रमुख अपराधों में गिरावट दर्ज की गई थी।
सूत्रों का कहना है कि अब दो अन्य शहरों में इस प्रणाली के विस्तार की तैयारी है। इसे लेकर जल्द शासन स्तर पर एक बैठक भी प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद शासन निर्णय ले सकता है। उल्लेखनीय है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली के तहत पुलिस को 14 प्रशासनिक शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। इस व्यवस्था के तहत पुलिस को धारा 144 लागू करने का भी अधिकार प्राप्त है। कानून-व्यवस्था के ²ष्टिगत यह बेहद महत्वपूर्ण है।
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