गाजियाबाद : अधिकारियों ने किया गैस एजेंसी का निरिक्षण ,तो खुला ये राज

गैस एजेंसी एवं डिलीवरी मैन द्वारा उपभोक्ताओं को मानक मात्रा से कम गैस की डिलीवरी किए जाने पर सम्बंधित गैस एजेंसी का उत्तदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरुद्ध कम्पनी की गाइडलाइन्स के साथ-साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की गई ।

News Jungal desk : एल.पी.जी सिलेंडर में गैस की कम सप्लाई की प्राप्त शिकायतों के दृष्टिगत जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह द्वारा अलग-अलग टीम गठित कर रैंडम आधार पर गैस एजेंसियो की जांच कराई गई है । और सिटी मजिस्ट्रेट एवं तीनों अपर सिटी मजिस्ट्रेट्स के निर्देशन में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों और बांट माप निरीक्षकों की चार टीमें गठित कर जनपद गाज़ियाबाद शहर की गैस एजेंसियों की जांच करायी गई है ।

गैस एजेंसी एवं डिलीवरी मैन द्वारा उपभोक्ताओं को मानक मात्रा से कम गैस की डिलीवरी किए जाने पर सम्बंधित गैस एजेंसी का उत्तदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरुद्ध कम्पनी की गाइडलाइन्स के साथ-साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करी गई है ।

इन गैस एजेंसियों का हुआ निरीक्षण

विभिन्न गठित टीमों द्वारा अलग-अलग 17 गैस एजेंसियो की जांच की गई है । और जिसमें हिंडन गैस सर्विस, कमला गैस सर्विस, ख्वाजा गैस सर्विस, ख़्वाजा गरीब नवाज गैस सर्विस, इंजीनियर गैस सर्विस, बीएस गैस सर्विस, राज गैस सर्विस, गाजियाबाद गैस सर्विस, साईबाबा गैस सेवा सर्विस, माँ वैष्णो गैस सर्विस, शिवसाई गैस सर्विस त्रिवेणी इंडेन सेवा गैस एजेंसियों की जांच करी गई है । और इनमें से 16 गैस एजेंसियों में स्टॉक, डिलीवरी एवं सिलेण्डरों में डिलीवर करी जा रही है । और गैस की मात्रा सही पायी गई है ।

गैस एजेंसी कनक इण्डेन गैस सेवा करैहड़ा में 03 सिलेंडरों में मानक मात्रा से कम गैस पायी गयी है । जिसके लिए इन सिलेंडरों की बिक्री प्रतिबंधित कर लीगल मैट्रोलोजी एक्ट 2009 के अंतर्गत गैस एजेंसी का चालान किया गया है ।

गैस एजेंसियों को दी गई चेतावनी

साथ ही जनपद की समस्त गैस एजेंसियों को कठोर चेतावनी दी गयी है । कि यदि किसी भी गैस एजेंसी के डिलीवरी मैन द्वारा उपभोक्ताओं को मानक मात्रा से कम गैस की डिलीवरी किया जाना पाया जाएगा और इसके लिए सम्बंधित गैस एजेंसी का उत्तदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरुद्ध कम्पनी की गाइडलाइन्स के साथ साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत विधिक कार्यवाही करी जाएगी ।

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