Greater Noida: CEO ऋतु महेश्वरी को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने वेतन से 10 हजार रुपए काटने का दिया आदेश

ग्रेटर नोएडा की CEO ऋतु महेश्वरी को बड़ा झटका लगा है। ऋतु महेश्वरी के खिलाफ हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ऋतु महेश्वरी के वेतन से 10 हजार रुपए काटने का आदेश दिया है।

न्यूज जंगल डेस्क :– ग्रेटर नोएडा की CEO ऋतु महेश्वरी को बड़ा झटका लग गया है। ऋतु महेश्वरी के खिलाफ हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट High Court ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ऋतु महेश्वरी के वेतन से 10 हजार रुपए की काटौती का आदेश दिया गया है। ये पूरा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट में MMR समूह की कंपनियों के स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ा है।ग्रेटर नोएडा की CEO ऋतु महेश्वरी “CEO ऋतु महेश्वरी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने ऋतु महेश्वरी के वेतन से 10 हजार रुपए काटने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान बड़ा आदेश दिया है। यह धनराशि एक सप्ताह में जमा करना होगी।अब अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है।

MMR समूह ने स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े मामले में एक याचिका दायर की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को विचार करने के निर्देश दिये थे। याचिका कर्ता का कहना है कि CEO ऋतु महेश्वरी ने सुनवाई नहीं की। जिसके बाद कंपनी की तरफ से अवमानना याचिका दायर की गई थी।अवमानना याचिका पर 20 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी।

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