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आरोपी जावेद पंप बेटी की शादी में होगा शामिल, मिली 7 दिन की पैरोल

प्रयागराज में हुई अटाला हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. कोर्ट ने उसे बेटी की शादी में शामिल होने के लिए 17 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक की जमानत दी है. इसके बाद 24 अक्टूबर को देवरिया जेल में समर्पण करने को कहा है.

News jungal desk : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अटाला हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप को अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने बेटी की शादी में शामिल होने के लिए उसे एक हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने 24 अक्टूबर को देवरिया जेल में समर्पण के आदेश दिए हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अटाला हिंसा के मास्टरमाइंड पूर्व विधायक जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप को एक हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है । हाईकोर्ट ने यह आदेश जावेद पंप को अपनी बेटी के शादी समारोह में शामिल होने के लिए दिया है । और वह 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक सुरक्षा के बीच जमानत पर रहेगा । और कोर्ट ने 24 अक्टूबर को देवरिया जेल में समर्पण करने को कहा है कि कोर्ट ने एसपी व कमिश्नर को जावेद को सुरक्षा के साथ जेल से बाहर आने और वापसी के समय चिकित्सा जांच कराने के निर्देश दिए हैं ।

अंतरिम जमानत की लगाई थी याचिका
जावेद पंप ने कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, इसमें उसने बताया था कि बेटी आफरीन फातिमा के निकाह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए । और इस पर जस्टिस उमेश चंद्र शर्मा ने सुनवाई के बाद उसे एक सप्ताह की जमानत देने के फैसला किया है । कोर्ट ने कहा कि हिंसा के मामले में अर्जी की सुनवाई 6 नवंबर को होगी । और इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का समय दिया है । और बता दें कि बीजेपी नेत्री नूपुर शर्मा के बयान के बाद 10 जून 2022 को हुए प्रदर्शन के दौरान अटाला में हिंसा हुई थी । इसमें जावेद पंप मुख्य आरोपी है ।

जावेद के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज
खुल्दाबाद थाने में आईपीसी की धारा 147/427 और 3/5 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी । और स्मार्ट सिटी के सौरभ शुक्ला ने एफआईआर दर्ज कराई थी. इसमें अटाला हिंसा से मेसर्स प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड की संपत्तियों को पत्थरबाजी से नुकसान हुआ था. हिंसा और पत्थरबाजी से 6 लाख 25 हजार के नुकसान की एफआईआर दर्ज कराई गई थी. अटाला हिंसा की बाद करेली और खुल्दाबाद थाने में जावेद पंप के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हुए थे. इन्हीं मुकदमों के आधार पर जावेद पंप के खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की गई है. जावेद पंप फिलहाल देवरिया जेल में बंद है. हालांकि कई मामलों में जावेद को जमानत भी मिल चुकी है ।

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